नई दिल्ली, 23 दिसम्बर। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को आज सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी है। जेल अधिकारियों ने बताया है कि सुबह 7.10 बजे उमर खालिद जेल से बाहर निकला गया। आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को 23 से 30 दिसम्बर तक के लिए जमानत दी।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि उमर खालिद को अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान प्रतिदिन जांच अधिकारी को वीडियो कॉल करना होगा। उमर खालिद इस दौरान सोशल मीडिया उपयोग नहीं कर सकते। अदालत ने यह सारी शर्तें पुलिस के उस खदशे को ध्यान में रखते हुए रखी हैं जिसमें पुलिस ने अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गलत सूचना फैलाने की आशंका जाहिर की थी।
खालिद पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित मुख्य साजिशकर्ता होने के आरोप लगने के बाद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। दंगों में 53 लोग मारे गए थे जबकि 700 से अधिक घायल हुए थे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।
UAPA जैसी संगीन धाराओं के तहत जेल में बंद है उमर खालिद
उमर खालिद पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप लगे हैं।