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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत, लेकिन कुछ ही मिनट बाद लगी रोक

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत, लेकिन कुछ ही मिनट बाद लगी रोक

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मुंबई, 12 दिसंबर। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलते-मिलते फिर रुक। दरअसल, सोमवार को मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने उनको जमानत दे दी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कोर्ट ने बेल पर रोक भी लगा दी। कोर्ट ने जमानत को अब 10 दिनों के लिए रोक दिया है। बता दें कि अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की कथित वसूली का आरोप है। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई (CBI) इस मामले की जांच रही है। इसस पहले, सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले महीने देशमुख (74) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अनिल देशमुख ने चिकित्सकीय और याचिका के गुण-दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था. जस्टिस एम. एस. कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने इस साल अप्रैल में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। वे मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में बंद हैं। बंबई हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा था कि देशमुख की सेहत को देखते हुए प्रथम दृष्टया उसकी राय है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में दाखिल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बता दें कि देशमुख एक ही आरोप से उत्पन्न दो जांचों में उलझे हुए हैं – एक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा भ्रष्टाचार के अपराध के लिए और दूसरा प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए। हालांकि देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अक्तूबर को जमानत दे दी थी। लेकिन सीबीआई वाले मामले में, विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसी को देशमुख ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।

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