INS विक्रांत धोखाधड़ी केस : भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे नील को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत
मुंबई, 20 अप्रैल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेड़े से बाहर किए गए विमान वाहक युद्ध पोत आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के लिए एकत्र की गई सार्वजनिक धनराशि की कथित हेराफेरी के मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को गिरफ्तारी से 28 अप्रैल तक के लिए अंतरिम राहत प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति अंजुआ प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में नील सोमैया को 50 हजार रुपये के निजी बांड पर रिहा कर दिया जाए।
पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत पर दर्ज है 57 करोड़ रुपये की हेराफेरी का केस
एक पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत पर यहां ट्रांबे थाने में छह अप्रैल को किरीट सोमैया एवं उनके बेटे नील के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्व सैन्यकर्मी ने दावा किया था कि पिता-पुत्र ने इस जंगी जहाज को कबाड़ में तब्दील किए जाने से बचाने के लिए वर्ष 2013 में लोगों से 57 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, लेकिन यह रकम राज्य के राज्यपाल के कार्यालय में कभी जमा नहीं की गई।
हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते किरीट को भी इसी प्रकार दी थी राहत
हालांकि किरीट सोमैया ने इन आरोपों का खंडन किया है और 57 करोड़ रुपये के आंकड़े पर भी सवाल उठाया है। उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते किरीट सोमैया को भी गिरफ्तारी से इसी तरह की राहत दी थी।
हाई कोर्ट ने नील सोमैया को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की और उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी पर 28 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का फैसला किया। पुलिस की ओर से पेश वकील शिरीष गुप्ते ने उच्च न्यायालय से कहा कि पुलिस ने किरीट सोमैया से पूछताछ की है और वह नील सोमैया से भी पूछताछ करना चाहेगी। न्यायमूर्ति प्रभु देसाई ने नील सोमैया को 25 से 28 अप्रैल तक पूर्वाह्न 11 से अपराह्न बजे तक पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया।