लखनऊ, 11 नवंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के बाबा राघव दाव (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत मामले में बड़ी काररवाई की है और इस मामले के मुख्य आरोपित डॉ. कफील खान को बर्खास्त कर दिया है।
2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी 60 बच्चों की मौत
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉ. कफील खान को निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच एक कमेटी कर रही थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने बीते दिनों डॉ. कफील को बर्खास्त किए जाने पर मुहर लगा दी थी। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है।
हाई कोर्ट ने हाल ही में डॉ. कफील के दूसरे निलंबन आदेश पर लगाई थी रोक
दिलचस्प तो यह है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को दूसरी बार निलंबित करने संबंधी आदेश पर रोक लगाई थी। डॉक्टर कफील को 31 जुलाई, 2019 को दूसरी बार इस आरोप में निलंबित किया गया था कि उन्होंने बहराइच जिला अस्पताल में मरीजों का जबर्दस्ती इलाज किया और सरकार की नीतियों की आलोचना की। पहली बार बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद उन्हें निलंबित किया गया था।
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मृत्यु के मामले में डॉ. कफील समेत नौ लोगों पर आरोप था। अपना निलंबन खत्म कराने को लेकर डॉ. कफील ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) से भी मदद मांगी थी।
स्मरण रहे कि राज्य सरकार ने 24 फरवरी, 2020 को दिए दोबारा विभागीय जांच के आदेश को इसी वर्ष अगस्त में वापस ले लिया था। सरकार ने इस मामले में 15 अप्रैल, 2019 को जांच अधिकारी की ओर से सौंपी गई जांच रिपोर्ट को ही सही मान लिया था। इस रिपोर्ट में डॉ. कफील खान को निर्दोष पाया गया था। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा था कि डॉ. कफील खान जल्द ही बहाल किए जा सकते हैं।