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भारतीय नागरिकों को राहत : एक्सपायर वीजा के साथ भी कर सकते हैं दुबई की यात्रा

भारतीय नागरिकों को राहत : एक्सपायर वीजा के साथ भी कर सकते हैं दुबई की यात्रा

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अबू धाबी, 24 अगस्त। सरकारी विमानन कम्पनी दुबई एविएशन कॉरपोरेशन (फ्लाईदुबई) ने भारत व पाकिस्तान सहित छह देशों के नागरिकों को राहत देते हुए घोषणा की है कि जिनके दुबई रेजीडेंस वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है, वे भी 10 नवंबर तक दुबई लौट सकते हैं। इसी क्रम में रेजीडेंसी और विदेश मामलों के सामान्य निदेशालय (जीडीआरएफए) ने मीडिया को जानकारी दी है कि कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे कुछ प्रवासियों के रेजीडेंस वीजा की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

जीजीआरएफ 9 नवंबर तक करेगा रेजिडेंसी वीजा का विस्तार

जीजीआरएफए के बयान में कहा गया है कि ई-प्रोसीजर नियम व शर्तों पर आधारित होगा। लाभार्थी को 20 अप्रैल, 2021 और 8 नवंबर, 2021 के बीच रेजीडेंस वीजा की समाप्ति तिथि के बाद से देश से बाहर होना चाहिए। जीजीआरएफ दुबई नौ नवंबर तक रेजिडेंसी वीजा का विस्तार करेगा। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि स्पॉन्सर के अनुरोध पर रेजीडेंसी फाइल को रद नहीं किया जाना चाहिए।

वीजा नवीकरण के लिए दिया जाएगा 30 दिनों का समय

जीडीआरएफए के अनुसार जब प्रवासी समाप्त अवधि वाले वीजा के साथ देश में प्रवेश करेंगे तो सिस्टम की तरफ से उन्हें एंट्री की तारीख से 30 दिनों का समय दिया जाएगा। इस अवधि में वह अपना स्टेटस बदलवा सकते हैं और वीजा का नवीकरण करा सकते हैं। फ्लाईदुबई ने अपनी वेबसाइट पर यात्रियों के नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि जीडीआरएफए ने दुबई की ओर जारी किए जाने वाले यूएई रेजीडेंट वीजा की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। यह फैसला भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया और युगांडा के यात्रियों के लिए लिया गया है।

एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि यह नियम उन दुबई आधारित यूएई रेजीडेंट वीजा पर लागू होंगे, जिनकी अवधि 20 अप्रैल, 2021 से 9 नवंबर, 2021 के बीच खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है। हालांकि दुबई-आधारित वीजा के लिए अवधि उन यूएई निवासियों के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी, जो 20 अक्टूबर, 2020 से पहले देश छोड़ने के बाद छह महीने से अधिक समय तक यूएई से बाहर रहे हों। यही नियम अबू धाबी और शारजाह जैसे दूसरे अमीरात की ओर से जारी किए जाने वाले रेजीडेंस वीजा धारकों के लिए भी लागू होंगे अथवा नहीं, इसे लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

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