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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज की मंजूरी, 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को होगा फायदा

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज की मंजूरी, 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को होगा फायदा

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नई दिल्ली, 24 मई। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दी है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सात करोड़ से अधिक अंशधारकों के भविष्य निधि पर वार्षिक ब्याज जमा कर सकेगा।

ईपीएफओ ने 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर को बरकरार रखने का फैसला किया था। यह इससे पिछले वित्त वर्ष में दिए गए ब्याज के बराबर है। स्वीकृत ब्याज को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया था।

श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज देने पर सहमति दे दी है और श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को ईपीएफओ को इस संबंध में सूचना दे दी है।’ अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत दर के अनुसार ब्याज ईपीएफओ के सात करोड़ से अधिक अंशधारकों के खातों में जमा किया जाएगा।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 28  फरवरी को नई दिल्ली में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक में ब्याज दर पर निर्णय लिया गया था। ईपीएफओ ने फरवरी 2024 में 2023-24 के लिए ब्याज दर को मामूली बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत किया था, जो 2022-23-में 8.15 प्रतिशत था। वहीं, मार्च 2022 में 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज को घटाकर चार दशक से अधिक के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत कर दिया गया था। यह 2020-21 में 8.5 प्रतिशत था।

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