पाकिस्तान : तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 वर्षों की सजा
इस्लामाबाद, 20 दिसम्बर। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में 17-17 वर्षों की जेल की सजा सुनाई। विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में हुई विशेष सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया।
सऊदी अरब से मिले कीमती उपहारों को बेचने का आरोप
यह मामला मई, 2021 में पूर्व प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान सऊदी अरब के युवराज द्वारा इमरान खान को उपहार में दिए गए बुल्गारी आभूषणों के एक महंगे सेट से जुड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि बाद में इसे काफी कम कीमत पर खरीदा गया था।
इमरान व बुशरा पर बराबर 1.64 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा
इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों पर 1.64-1.64 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने सजा सुनाते समय इमरान अहमद खान नियाजी की वृद्धावस्था और बुशरा इमरान खान के महिला होने के तथ्य पर विचार किया है। इन्हीं दोनों कारकों को ध्यान में रखते हुए सजा देने में नरमी बरती गई है।
जुलाई, 2024 में दर्ज किया गया था मामला
यह मामला जुलाई, 2024 में दायर किया गया था और इसमें आरोप था कि खान और बीबी ने मूल्यवान वस्त्र, महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के आभूषणों को तोशाखाना (राजकीय उपहार भंडार) में जमा किए बिना बेच दिया था।
सजा के खिलाफ दोनों दोषी उच्च न्यायालय में कर सकते हैं अपील
अक्टूबर 2024 में, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुशरा को इस मामले में जमानत दे दी थी और एक महीने बाद खान को भी इस मामले में जमानत दी गई थी। पिछले वर्ष दिसम्बर में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। इस बीच, अभियोजन प्रक्रिया अदियाला जेल में हुई, जहां खान और उनकी पत्नी इस साल की शुरुआत में अल-कदीर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से कैद में हैं। दोनों दोषी उच्च न्यायालय में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
