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यूपी धर्मांतरण केस: ईडी की कस्टडी में छांगुर बाबा का ‘राजदार’, नवीन रोहरा उगलेगा राज, मिली रिमांड

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लखनऊ, 5 अगस्त। विदेशी फंडिंग के जरिये अवैध रूप से धर्मांतरण करने के मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष न्यायाधीश ने चार दिन के लिए कस्टडी डिमांड पर देने का आदेश दिया है। नवीन रोहरा से ईडी सोमवार शाम चार बजे से आठ अगस्त की शाम तक पूछताछ कर सकेगी।

अवैध धर्मांतरण किए जाने को लेकर गत वर्ष 16 नवंबर 2024 को स्थानीय गोमती नगर थाने में एटीएस द्वारा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उसके करीबी नवीन रोहरा तथा नीतू उर्फ नसरीन व अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त सभी आरोपीगण विदेशी फंडिंग की मदद से अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर रहे हैं।

आरोप है कि यह काम चांद औलिया दरगाह बलरामपुर में किया जाता था। जहां पर मुख्य आरोपी छांगुर अक्सर बड़े बड़े आयोजन करवाया करता था। ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि गत 17 जुलाई को जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, तथा आरोपी नवीन रोहरा, उसके पुत्र महबूब तथा न्यायालय कर्मी राजेश कुमार उपाध्याय सहित कुछ अन्य आरोपियों के कुल 15 के ठिकानों पर तलाशी ली थी।

जिसमें भारी मात्रा में अपराध द्वारा अर्जित संपत्तियों की जानकारी मिली। की ओर से पूछताछ के लिए दी गई रिमांड अर्जी में कहा गया कि जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए है कि आरोपी नवीन मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं का दोषी है। जिसके लिए आरोपी को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है।

पूछताछ के दौरान यह भी पता करना है कि उसके द्वारा कहां कहां अवैध संपत्तियां बनाई गई है, तथा इस मामले में कौन-कौन से अन्य व्यक्ति उसके साथ शामिल है। इसके अलावा आरोपी व उनके सहयोगियों का किन-किन बैंक खातों द्वारा लेनदेन होता था। न्यायालय के समक्ष छांगुर के अधिवक्ता अज़ीज़ुल्लाह ख़ान द्वारा उसका पक्ष रखते हुए उसके स्वास्थ्य परीक्षण कराने की मांग की गई।

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