नई दिल्ली, 1 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करते हुए आयकरदाता मध्यम वर्ग को एक बार फिर झटका दिया। इस क्रम में उन्होंने आयकर स्लैब में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
आयकर रिटर्न भरने में गलती करने वालों के लिए राहत, सुधार के लिए 2 वर्ष का वक्त
वित्त मंत्री ने फिलहाल आयकरदाताओं के लिए बड़ा एलान करते हुए कहा कि आयकर रिटर्न भरने में गलती करने वालों को अब सरकार सुधार के लिए दो वर्ष और देगी। आयकर रिटर्न भरने में गलती करने वाले अगले दो वर्ष में इसमें सुधार कर दोबारा उसे फाइल कर सकेंगे।
एनपीएस में अब राज्य भी देंगे 14 प्रतिशत
निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत तनख्वाह राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में देती है, वहीं राज्य सरकार अभी तक राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में नियोक्ता के लिए 10 प्रतिशत ही देते थे। अब राज्यों को केंद्र सरकार के बराबर 14 प्रतिशत ही कर्मचारी पेंशन सिस्टम में जमा करना होगा।
क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर लगेगा 30 फीसदी कर
इसी क्रम में निर्मला ने किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट की बिक्री पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने की घोषणा की है। वर्चुअल डिजिटल एसेट में बिटकॉइन जैसी
डिजिटल एसेट में घाटे को किसी अन्य भौतिक सम्पत्ति के एवज में हुए नुकसान के भरपाई घाटे के तौर पर नहीं दिखाया जा सकेगा। इसके साथ ही ऐसी संपत्तियां गिफ्ट के रूप में देने पर उसे लेने वाले को कर का भुगतान करना होगा।
गौरतलब है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज बहुत तेजी से वास्तविक मुद्रा की जगह ले रही हैं। इसके साथ ही वर्चुअल डिजिटल एसेट एनएफटी भी आता है।