जोधपुर, 22 दिसम्बर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मरीन वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी है।
राबर्ट वाड्रा और उनकी मां मरीन ने कोर्ट से मांगी थी गिरफ्तारी से राहत
गौरतलब है कि बीकानेर के कोलायत में रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी की ओर से की गई जमीन खरीद-फरोख्त जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मरीन वाड्रा ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए जांच पर रोक और गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी।
कोर्ट ने पर 15 दिनों की रोक लगाकर फौरी राहत दी
राजस्थान हाई कोर्ट की जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि गिरफ्तारी पर 15 दिनों की रोक लगाकर फौरी राहत दी है। बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब दो वर्ष तक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।