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सरकार ने संसद को दी जानकारी – अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में 34 बाहरी लोगों ने खरीदीं संपत्तियां

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नई दिल्ली, 29 मार्च। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का प्रावधान हटाए जाने के बाद से इस केंद्रशासित प्रदेश में बाहर के 34 लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं। उन्होंने मंगलवार को लोकसभा को यह जानकारी दी।

जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और गांदेरबल जिलों में खरीदी गईं सम्पत्तियां

नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और गांदेरबल जिलों में हैं।

केंद्र सरकार ने इसके पूर्व पिछले वर्ष दिसंबर में संसद को बताया था कि केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के लोगों ने कुल सात प्लॉट खरीदे हैं। ये सभी प्लॉट जम्मू डिवीजन में थे।

अनुच्छेद 370 की समाप्ति से पहले घाटी में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 लागू था, तब दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ राज्य के लोग ही वहां पर जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे।

अगस्त, 2019 में निरस्त किया गया था जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा

केंद्र सरकार ने अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों – जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।

केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 समाप्त करते वक्त इस कानून को राज्य के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बताने के साथ दावा किया था कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी वहां जमीन खरीद सकेंगे और वहां निवेश हो सकेगा।

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