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सीएम केजरीवाल का स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अधिकृत करना अवैध : GAD

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नई दिल्ली, 13 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार के आधिकारिक समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा, इसे लेकर जारी अनिश्चितता के बीच दिल्ली में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आज कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अवसर पर  राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मंत्री आतिशी को अपनी ओर से अधिकृत नहीं कर सकते, यह अवैध कृत्य होगा।

सीएम का निर्देश कानूनी रूप से अमान्य, इस पर काररवाई नहीं की जा सकती

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को विभाग को निर्देश दिया कि वह आतिशी के लिए मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार ध्वज फहराने की व्यवस्था करे। उन्होंने सोमवार को जेल में सीएम केजरीवाल के साथ बैठक के बाद जीएडी को अपने निर्देश जारी किए थे। फिलहाल मंत्री के संचार का जवाब देते हुए, जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि सीएम का निर्देश कानूनी रूप से अमान्य है और इस पर काररवाई नहीं की जा सकती।

केजरीवाल का इस बाबत एलजी को लिखा गया पत्र भी अमान्य

जीएडी अधिकारी ने यह भी कहा है कि इस संबंध में गत छह अगस्त को उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया संचार जेल नियमों के अनुसार ‘अनुमेय’ नहीं था। चौधरी ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां छत्रसाल स्टेडियम में चल रही हैं। चूंकि मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में हैं और ध्वजारोहण के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मामले की जानकारी उच्च अधिकारी को दे दी गई है और निर्देश का इंतजार है।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह एलजी को लिखे पत्र में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री आतिशी उनकी जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। हालांकि, एलजी कार्यालय ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री से कोई संदेश नहीं मिला है।

इसके अलावा, तिहाड़ जेल अधिकारियों ने केजरीवाल को सूचित किया कि एलजी सक्सेना को लिखा गया उनका पत्र दिल्ली जेल नियमों के तहत उन्हें दिए गए ‘विशेषाधिकारों का दुरुपयोग’ था और इसलिए इसे उनके पते पर नहीं भेजा गया।

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