नई दिल्ली, 17 मई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी पूर्व घोषणा के अनुरूप शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को भी आरोपित बना दिया और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। यह पहला मौका है, जब ईडी ने किसी मामले में किसी राजनीतिक दल को ही आरोपित बना दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत जानकारी दी। वहीं शीर्ष अदालत ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सूत्रों ने बताया कि अभियोजन की शिकायत यहां एक विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई है और आरोपितों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाने की मांग की गई है।
शराब घोटाले से जुड़े मामलों में ईडी ने दाखिल की आठवीं चार्जशीट
उल्लेखनीय है कि संघीय एजेंसी ने 55 वर्षीय केजरीवाल को गत 21 मार्च को यहां उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल एक जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। कुल मिलाकर यह इस मामले में ईडी द्वारा दायर की गई आठवीं चार्जशीट है, जिसमें उसने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते एजेंसी ने बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता एवं चार अन्य के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज की थी।
ईडी ने सीएम केजरीवाल को अब रद की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले का ‘किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता’ बताया था। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, ‘आप’ नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया।
ईडी ने कहा – केजरीवाल द्वारा 100 करोड़ की रिश्वत मांगने के पर्याप्त सबूत
इस बीच केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ‘हमारे पास प्रत्यक्ष सबूत हैं कि केजरीवाल एक सात सितारा होटल में रुके थे, जिसके बिल का आंशिक भुगतान मामले के एक आरोपित ने किया था। जांच एजेंसी के पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसका इस्तेमाल AAP ने गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में किया था।’
सुनवाई की बड़ी बातें
- जांच एजेंसी की ओर से पेश एएसजी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया कि आम आदमी पार्टी को शराब नीति घोटाले में आरोपित बनाया गया है और अभियोजन शिकायत आज दायर की जा रही है।
- जस्टिस खन्ना ने पूछा – आप कैसे साबित कर सकते हैं। इस पर एएसजी राजू ने जवाब दिया कि जांच एजेंसी को केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर के बीच चैट मिलीं। हवाला के जरिए रिश्वत भेजी गई थी।
- जस्टिस खन्ना ने फिर पूछा – आपने विश्वास करने के लिए अपने कारण कहां दिए हैं। इस पर एएसजी राजू ने जवाब दिया – गिरफ्तारी के आधार पर। हमने विश्वास करने का कोई कारण नहीं बताया है।
- जस्टिस खन्ना ने फिर आगे पूछा -आप विश्वास करने का कारण कैसे नहीं बताएंगे? वह उन कारणों को कैसे चुनौती देंगे?
- ASG राजू ने तब तर्क दिया कि यदि गिरफ्तारी से पहले आपूर्ति की गई सामग्री के आधार पर आधार/कारण हैं, तो वे इसे चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जांच में देरी होगी और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी।