नई दिल्ली, 12 अगस्त। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद अब दिल्ली सेवा बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल गई है। अब यह दिल्ली में कानून बन गया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी। नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है।
अब उप राज्यपाल होंगे दिल्ली के बॉस
सरकार ने अपने बयान में कहा कि, इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (जिसे इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2 में खंड (ई) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए। ‘उप राज्यपाल’ का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उप राज्यपाल के रूप में नामित किया गया है।
केजरीवाल ने बताया था काला दिन
गौरतलब है कि राज्यसभा में बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 102 सदस्यों ने वोट किया। आम आदमी पार्टी की अपील पर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों ने बिल के विरोध में वोट दिया था। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया था। केजरीवाल ने कहा था कि ये विधेयक दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देगा।