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मनी लॉन्ड्रिंग केस : दिल्ली की अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

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नई दिल्ली, 10 नवम्बर। दिल्ली की एक अदालत ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को नियमित जमानत देने पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी।

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ ही अभिनेत्री की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने पहले फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दी थी।

फर्नांडीज को पूरक आरोपपत्र में पहली बार आरोपित बनाया गया

अदालत आरोपों पर 24 नवंबर को दलीलें सुनेगी। अदालत ने 26 सितम्बर को फर्नांडीज को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी। फर्नांडीज को पूरक आरोपपत्र में पहली बार आरोपित बनाया गया है। उन्हें जांच के संबंध में ईडी कई बार पूछताछ के लिए बुला चुका है।

ईडी के पहले के आरोपपत्र और एक पूरक आरोपपत्र में पहले अभिनेत्री को आरोपित नहीं बनाया गया था। हालांकि, दस्तावेजों में फर्नांडीज और अभिनेत्री नोरा फतेही द्वारा दर्ज कराए गए बयानों का विवरण था।

 

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