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दिल्ली आबकारी नीति केस : सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी

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नई दिल्ली, 20 अगस्त। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल को दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गत 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन वह अब भी जेल में हैं क्योंकि ईडी की हिरासत में रहते उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के उप राज्यपाल ने कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने AAP नेता केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी। अदालत केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर 27 अगस्त को विचार कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि सीएम केजरीवाल को धन शोधन मामले में निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को उन्हें धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2022 में इस नीति को रद कर दिया गया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए गए।

सुनीता केजरीवाल ने पुणे में शरद पवार से की मुलाकात

इस बीच सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार से पुणे में उनके कार्यालय में मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने सोमवार को यह जानकारी दी।

‘आप’ नेता ने कहा, ‘‘हमें रविवार रात बैठक में हुई बातचीत के बारे में जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार यह शिष्टाचार भेंट थी।’ उन्होंने बताया कि सुनीता केजरीवाल के साथ ‘आप’ सांसद संजय सिंह भी थे। जब मीडियाकर्मियों ने बैठक के बारे में जानना चाहा तो सुनीता केजरीवाल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

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