नई दिल्ली, 25 नवम्बर। भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने पद संभालते ही सख्त टिप्पणी कर दी, जब मंगलवार को महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, ‘हम चाहे कुछ भी करें, हमें समाज को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए।’
एक दिन पहले (सोमवार) ही सीजेआई पद की शपथ लेने वाले जस्टिस सूर्यकांत की यह टिप्पणी तब आई, जब विभिन्न पक्षों ने स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की 50 फीसदी सीमा लागू रहने पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को जमीनी स्तर के लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित किए जाने की आशंका पर चिंता जताई।
सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की दलील
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि महाराष्ट्र के कई इलाकों में आदिवासी आबादी अच्छी-खासी है, इसलिए उन इलाकों में अकेले एससी-एसटी आरक्षण ही 50% होगा। ऐसे में ओबीसी आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 1931 के बाद से कोई जाति जनगणना नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब एक नई जनगणना प्रस्तावित है, जिससे ओबीसी जनसंख्या प्रतिशत निर्धारित करने में मदद मिलेगी।
ओबीसी को बाहर करके लोकतंत्र कैसे कायम होगा
वेबसाइट लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, CJI सूर्यकांत ने यह मानते हुए कि ओबीसी को पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा सकता, टिप्पणी की – ओबीसी को बाहर करके लोकतंत्र कैसे स्थापित हो सकता है? बाद में, न्यायाधीश ने अपनी राय व्यक्त की कि समाज को जाति के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।
‘हम केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे’
जब प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि समाज को जाति के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, तो इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वह केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थीं। वैसे, यह पहली बार नहीं है, जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जाति-विभाजन के खिलाफ बात की हो। फरवरी में, बेंगलुरु स्थित एडवोकेट्स एसोसिएशन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदायों के वकीलों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, भी उन्होंने कहा था कि वह बार के सदस्यों को जाति/धर्म के आधार पर विभाजित नहीं होने देंगे।
2021 से रुका हुआ है ओबीसी आरक्षण के कार्यान्वयन का मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के कार्यान्वयन के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी, जो 2021 से रुका हुआ है। दिसम्बर, 2021 में न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इसे ‘ट्रिपल-टेस्ट’ से संतुष्ट होने के बाद ही लागू किया जा सकता है।
बाद में, राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जाँच के लिए मार्च 2022 में जयंत कुमार बंठिया आयोग का गठन किया। बंठिया आयोग ने जुलाई, 2022 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने बंठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले के कानून के अनुसार ओबीसी आरक्षण देते हुए चार महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही कहा था – गलत मतलब निकाला
पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने इस आदेश का गलत अर्थ निकाला है कि आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। यह स्पष्ट करते हुए कि बंठिया से पहले की स्थिति के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश 50% की सीमा पार करने की अनुमति नहीं है, पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि आरक्षण अधिकतम सीमा के भीतर होना चाहिए।

