नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 20 वर्ष की सेवा के बाद कभी भी अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें सारे फायदे सामान्य रिटायमेंट की तरह मिलेंगे।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की शुरुआत जनवरी, 2004 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी। 2009 में इसे संशोधित किया गया और अब यह प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी खुली है। NPS एक स्वैच्छिक पेंशन योजना (Voluntary Pension Scheme) है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड बनाना है। इसे सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) चलाता है।
हाल ही में जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी अब NPS के तहत वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। यह जानकारी कर्मचारियों के कल्याण मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स के विभाग (DoP&PW) ने दी है। जो कर्मचारी केंद्रीय सिविल सर्विस 2021 के नियमों के तहत NPS में शामिल होते हैं, उन्हें यह सर्विस मिलेगी।
रिटायरमेंट के लिए 3 माह पहले देनी होगी लिखित सूचना
DoP&PW के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नियोक्ता को कम से कम तीन महीने पहले लिखित सूचना (नोटिस पीरिएड) देनी होगी। नियोक्ता इस आवेदन को अस्वीकृत नहीं कर सकते है। रिटायरमेंट तब प्रभावी होगी, जब तीन महीने का नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा।
अवकाश ग्रहण करने के बाद मिलेंगी ये सुविधाएं
सरकार वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को PFRDA की तयशुदा सभी सुविधाएं देगी। ये सुविधाएं नियमित रिटायरमेंट पर मिलने वाली सुविधाओं के समान होंगी। यदि किसी कर्मचारी ने कोई और NPS खाता खोला है तो उसे PFRDA को इसकी जानकारी भी देनी होगी।