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यूपी : 21 वर्ष पुराने केस में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 वर्ष की सजा, एसडीएम को धमकाने का आरोप

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बहराइच, 5 जनवरी। बहराइच जिले की विशेष अदालत ने महसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सुरेश्वर सिंह को 21 वर्ष पुराने एक मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई है और ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुरेश्वर सिंह पर वर्ष 2002 में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को धमकी देने का आरोप लगा था।

कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए विधायक को जमानत दी

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुन्नू लाल मिश्र ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने सजा सुनाए जाने के बाद विधायक को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए जमानत दे दी है। यह आदेश चार जनवरी को सुनाया गया था, जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।

गौरतलब है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) 1951 के प्रावधानों के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा पाने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि को सजा की तारीख से ही अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और सजा काटने के बाद अगले छह वर्ष तक उसके चुनाव लड़ने पर रोक रहती है।

2 सितम्बर, 2002 को कार्यालय में घुसकर विधायक ने एसडीएम को धमकी दी थी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो सितम्बर 2002 को महसी तहसील के उप जिलाधिकारी लाल मणि मिश्र ने हरदी थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुरेश्वर सिंह ने एसडीएम कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धमकी दी थी।

सांसद/विधायक अदालत (एमपी-एमएलए अदालत) के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित ने चार जनवरी को विधायक को दो साल कैद एवं ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश के अनुसार, जुर्माना अदा ना करने पर उन्हें सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद सुरेश्वर सिंह को अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए जमानत दे दी।