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दिल्ली शराब घोटाला केस : AAP सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, ट्रायल चलने तक अब ED नहीं कर सकेगी गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 2 अप्रैल। दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में पिछले छह माह से जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई।

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच मंगलवा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली ‘आप’ सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच के फैसले के अनुसार संजय सिंह जमानत पर बाहर रहने के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे।

कोर्ट ने ईडी से पूछा – संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की क्यों जरूरत है?

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह छह महीने से जेल में हैं। ‘बेंच’ ने ‘आप’ सांसद के वकील की दलील पर यह रिकॉर्ड किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है।

ईडी ने जमानत का नहीं किया विरोध

संजय सिंह को ईडी ने पिछले वर्ष चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उगाही किए गए फंड को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में एजेंसी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया।

संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। कोर्ट के फैसले पर संजय सिंह के वकील ने बताया कि अब ट्रायल चलने तक संजय सिंह को ईडी भी गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी।

जमानत मिलने पर मां राधिका ने जताई खुशी

इस बीच संजय सिंह को जमानत मिलने पर उनकी मां राधिका सिंह ने खुशी जताई है और कहा कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था। वहीं संजय सिंह की जमानत पर ‘आप’ के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पोस्ट में कहा, ‘आज हर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लिए बहुत भावुक दिन है। हमारे शेर संजय सिंह की रिहाई से आज वो खुशी है, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।’

सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को इस आधार पर दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया, ‘संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. कोर्ट ने कहा, ‘हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी।’ इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ‘मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं।’

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील पर कहा, ‘मतलब एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत होने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है?’ इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, ‘हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।’