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कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली में वसूला गया 45 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना, जानें कैसे?

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नई दिल्ली, 8 सितंबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान 2,80,765 लोगों को कोविड-19 से संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों की अनदेखी की कीमत 45 करोड़ 65 लाख 22 हजार 859 रुपये चुकानी पड़ी है। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने बीते साढ़े चार माह के दौरान लोगों के मास्क पहनने समेत अन्य एहतियाती उपायों से जुड़े अनिवार्य निदेर्शों के उल्लंधन के मामलों के बारे में मंगलवार को जानकारी दी।

इससे संबंधित कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे अधिक करीब ढाई लाख लोग बिना मास्क के घूमते पकड़े गये। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहने के अलावा शारीरिक दूरी, जहां-तहां थूकने, बिना अनुमति बड़ी सभाएं करने एवं इकट्ठा होने और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन करने के मामले में कानून के उल्लंधन पर कुल 2,80,765 चालान कर 45,65,22,859 रुपये वसूले गये हैं।

उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी की इस दूसरी लहर (19 अप्रैल से छह सितंबर 2021 तक) के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 2,46,770 लोग मास्क पहनने के निर्देशों के उल्लंघन के दोषी पाये गये तथा इसके लिए उन पर जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार शारीरिक दूरी का उल्लंघन करने वाले 29,221, थूकने पर 1,532, बिना अनुमति बड़ी सभा एवं इकट्ठा होने पर 1463 और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि मादक पदार्थों के सेवन करने के मामले में 1,779 लोगों के चालान किए गए तथा उनसे नियमानुसार आर्थिक दंड की राशि वसूल की गई है।

श्री मित्तल ने कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन मामले में की गई ताजा कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि छह सितंबर को 1,031 लोगों के मास्क नहीं लगाने पर चालान काटे गए। शारीरिक दूरी के उल्लंघन में 38, थूकने पर पांच और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि मादक पदार्थों के सेवन करने के मामले में 29 समेत कुल 1,103 लोगों के चालान किए गए हैं। बिना अनुमति बड़ी सभा एवं इकट्ठा होने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

उन्होंने सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करने की की अपील करते हुए कहा कि नियमों की खिल्ली उड़ाने के मामले में सख्ती बरती जायेगी। पकड़े गये लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि दूसरी लहर के दौरान कोरोना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय राजधानी की बसों, दिल्ली मेट्रो रेल आदि सार्वजनिक वाहनों में बिना मास्क यात्रा करने की इजाजत नहीं है। मेट्रो के अलावा बसों में भी सीट क्षमता से अधिक लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों समेत तमाम सर्वजनिक स्थानों पर कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करवाने के प्रयास प्रशासन द्वारा किये जा रहे हैं। इसके बाद भी बहुत से लोग बिना मास्क राजधानी की सड़कों पर घूमते हुए पाये जाते हैं।

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