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AAP सांसद संजय सिंह मुश्किल में फंसे, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी ने ठोका 100 करोड़ की मानहानि का केस

AAP सांसद संजय सिंह मुश्किल में फंसे, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी ने ठोका 100 करोड़ की मानहानि का केस

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नई दिल्ली, 18 दिसम्बर। आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुश्किल में फंसते प्रतीत हो रहे हैं। दरअसल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की  मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है।

गौरतलब है कि संजय सिंह ने इस माह की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोवा में ‘कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले’ में कथित तौर पर सुलक्षणा सावंत का नाम लिया था। सुलक्षणा सावंत ने संजय सिंह के खिलाफ गोवा के बिचोलिम में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया।

बिना किसी विश्वसनीय सबूत के लगाए आरोप – सुलक्षणा सावंत

एक आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार संजय सिंह ने सुलक्षणा सावंत को गोवा में ‘कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले’ से जोड़ा, जिसमें दावा किया गया कि वह भ्रष्ट आचरण में शामिल थीं। आरोपों में कहा गया है, ‘इन बयानों को कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर लाइव प्रसारित किया गया और YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से शेयर किया गया, जहां उन्हें काफी देखा गया।’

मानहानि के मुकदमे में दावा किया गया है कि ये झूठे आरोप बिना किसी विश्वसनीय सबूत के लगाए गए थे, जिससे सुलक्षणा सावंत की ईमानदारी और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। संजय सिंह के बयान न केवल नुकसानदायक थे, बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर प्रसारित और साझा भी किया गया, जिससे झूठे आरोपों को बढ़ावा मिला।

10 जनवरी, 2025 को देना है जवाब

प्रेस नोट में कहा गया, ‘यह मानहानि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई, जिसमें संजय सिंह ने सुलक्षणा सावंत की ईमानदारी और घोटाले में उनकी संलिप्तता के खिलाफ सीधे आरोप लगाए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।’ सुलक्षणा सावंत के मुकदमे का संज्ञान लेते हुए दीवानी मामलों के न्यायाधीश ने सुनवाई की और संजय सिंह को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब उन्हें 10 जनवरी, 2025 को देना है।

सुलक्षणा की मांग : अदालत सिंह को माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दे

सुलक्षणा सावंत ने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत से अनुरोध किया कि वह सिंह को एक माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दे, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि उक्त मानहानिकारक वीडियो/लेख और साक्षात्कार झूठे हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और वह बिना शर्त माफी मांगते हैं। शिकायतकर्ता ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि संजय सिंह को सोशल मीडिया या ह्वाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे अन्य मंचों पर उन्हें बदनाम करने वाले किसी सार्वजनिक बयान को देने से रोका जाए।

उल्लेखनीय है कि गोवा में कई अभ्यर्थियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें कुछ लोगों को लाखों रुपये देने के लिए मजबूर किया गया, जिन्होंने गोवा सरकार में नौकरी दिलाने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य पुलिस कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले की पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है।

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