1. Home
  2. हिन्दी
  3. राजनीति
  4. दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका, पार्टी को IT को देने ही होंगे 523 करोड़ रुपये
दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका, पार्टी को IT को देने ही होंगे 523 करोड़ रुपये

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका, पार्टी को IT को देने ही होंगे 523 करोड़ रुपये

0
Social Share

नई दिल्ली, 28 मार्च। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस द्वारा दायर वह याचिका गुरुवार को खारिज कर दी, जिसमें वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए आयकर विभाग (IT) द्वारा 523 करोड़ रुपये की मांग को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद याचिका खारिज की। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव से सिर्फ तीन हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी से 523.87 करोड़ रुपये का टैक्स मांग लिया है।

इससे पहले 25 मार्च को कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा दायर तीन याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राजनीतिक दल ने मूल्यांकन पूरा होने का समय समाप्त होने से कुछ दिन पहले अदालत का रुख करने का विकल्प चुना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत कांग्रेस की आय की आगे की जांच के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत जुटाए हैं।

हाई कोर्ट ने बीते आठ मार्च को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा था। इस आदेश में साल 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया टैक्स वसूली के लिए राजनीतिक दल को जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code