डीएमआरसी का फैसला – दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को सीलबंद शराब ले जाने की छूट
नई दिल्ली, 30 जून। शराब के शौकीन लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने अब मेट्रो के भीतर शराब ले जाने की इजाजत दे दी है। डीएमआरसी ने एक ट्वीट के जरिए इस आशय की जानकारी साझा की है।
Hi. Yes 2 sealed bottles of alcohol is allowed in Delhi Metro.
— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) June 30, 2023
प्रति व्यक्ति दो सीलंबद बोतलों को ले जाने की इजाजत
यह कदम डीएमआरसी द्वारा मेट्रो ट्रेनों के अंदर शराब ले जाने के मानदंडों में संशोधन के बाद उठाया गया है। इससे पहले केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (एईएल) पर ही शराब ले जाने की अनुमति थी। सीलबंद शराब की बोतलें के संशोधित मानदंडों के अनुसार डीएमआरसी ने यात्रियों को मेट्रो ट्रेनों के अंदर प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी है।
फिलहाल, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित
फिलहाल, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है। यह निर्णय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (मेट्रो सुविधाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल) और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति द्वारा पहले के आदेश की समीक्षा के बाद आया है।
डीएमआरसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित काररवाई की जाएगी।