बिहार में लॉकडाउन : गाइडलाइंस जारी, 15 मई तक बंद रहेंगे सभी कार्यालय, दुकानें भी नहीं खुलेंगी
पटना, 5 मई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने के साथ ही राज्य सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। सरकारी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित तिथि तक न तो राज्य के सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और न ही दुकानें खुलेंगी। आमजन को सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने सिर्फ आपात सेवाओं की छूट दी है।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य में 15 मई तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी और अधिकारियों से इस निमित्त तत्काल दिशानिर्देश जारी करने को कहा था।
बिहार में कोरोना संक्रमण के फैलाव की बात करें तो राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे के अंदर 14,794 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 5,23,841 तक जा पहुंची है। मंगलवार को हुईं 105 मौतों को मिलाकर मृतक आंकड़ा तीन हजार के करीब 2,926 हो गया है। 24 घंटे के भीतर कुल 11,926 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 4,10,484 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। राज्य में इस समय कुल 1,10,431 एक्टिव केस हैं।
राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके अनुसार राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे। लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग जैसी सेवाओं के कार्यालयों को छूट रहेगी। इसी क्रम में अस्पताल, जांच लैब और दवा की दुकानें खुली रहेंगी।
सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। लेकिन बैंकिग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी।
किराना, खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह सात बजे से लेकर पूर्वाह्न 11 बजे तक खुलेंगी।
सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन आवश्यक कार्य के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें सबूत अपने पास रखना होगा।
हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा, लेकिन उसमें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे। इसी तरह हवाईअड्डा या रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी, लेकिन लोगों के पास टिकट होना चाहिए। अंतरराज्यीय मार्ग से गुजरने वाले निजी वाहनों पर भी रोक नहीं होगी।
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग औऱ दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे जबकि 15 मई तक राज्य में कोई परीक्षा नहीं होगी।
रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। सिर्फ होम डेलिवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकानों को खोला जा सकता है।
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा।
शादी-ब्याह के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा नहीं होगा और न ही बारात निकलेगी। शादी-ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे। लेकिन अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे
गरीबों को मई माह का राशन मुफ्त में मिलेगा
इस बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए राहत की भी घोषणा की है। उन्हें मई माह में राशन का अनाज पीडीएस दुकानों से मुफ्त मिलेगा। इसी क्रम में जिलों में सामुदायिक किचन चलाई जाएंगी, जिनमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जाएगा. गरीबों को ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत काम देने की भी घोषणा की गई है।