लखनऊ, 18 नवम्बर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को अहम फैसले के तहत राज्य में हलाल टैग वाले उत्पादों की बिक्री पर तत्ताल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य आयुक्त कार्यालय ने एक आदेश में कहा, ‘उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि निर्यात के लिए खाद्य पदार्थों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।’
आदेश में कहा गया है कि खाद्य उत्पादों का हलाल प्रमाणीकरण एक समानांतर प्रणाली है, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में भ्रम पैदा करती है और उक्त अधिनियम की धारा 89 के तहत स्वीकार्य नहीं है।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम एक कम्पनी और कुछ अन्य संगठनों के खिलाफ कथित तौर पर ‘जाली’ हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करके बिक्री बढ़ाने के लिए ‘लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण’ करने के लिए पुलिस में मामला दर्ज किए जाने के कुछ घंटों बाद आया है।
यूपी सरकार ने एक बयान में कहा कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नै, जमीयत उलमा-ए-हिन्द हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र और अन्य जैसी संस्थाओं के खिलाफ कथित तौर पर हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करके बिक्री बढ़ाने के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करने के लिए मामला दर्ज किया गया है।
बयान में कहा गया है कि इन कम्पनियों ने कथित तौर पर वित्तीय लाभ के लिए विभिन्न कम्पनियों को जाली हलाल प्रमाणपत्र जारी किए, जिससे न केवल सामाजिक शत्रुता को बढ़ावा मिला बल्कि सार्वजनिक विश्वास का भी उल्लंघन हुआ।