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राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश, किरेन रिजिजू बोले – ‘वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता’

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नई दिल्ली, 3 अप्रैल। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद आज इसे राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपराह्न लगभग एक बजे उच्च सदन में वक्फ संशोधन बिल को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया और कहा कि इस पर JPC से व्यापक चर्चा हुई। इतिहास में कभी किसी बिल पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई। लोकसभा में विधेयक पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली चर्चा के बाद बुधवार को मध्यरात्रि बाद लगभग दो बजे वोटिंग के सहारे यह पास हो गया। बिल के पक्ष में 288 वोट डाले गए जबकि विरोध में 232 वोट डाले गए।

सच्चर कमेटी चाहती थी कि वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जाए

किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बिल पर एक करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले। जेपीसी पर सरकार ने सभी के सुझाव लिए। वक्फ बिल पर जेपीसी से विस्तार से चर्चा हुई। सच्चर कमेटी चाहती थी कि वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जाए। कमेटी चाहती थी कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि वक्फ की संपत्तियों को कुशलता से यूज करते तो रिवेन्यू ज्यादा जनरेट होता। वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता। उन्होंने बताया कि वक्फ संपत्ति से सालाना 12 हजार करोड़ आय, संपत्ति कितनी बढ़ी, पता नहीं।

पिछली सरकारों के अधूरे कार्यों को पूरा करना वक्फ विधेयक का उद्देश्य

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ विधेयक का उद्देश्य पिछली सरकारों के अधूरे कार्यों को पूरा करना है। विधेयक पारित करने में उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस जो नहीं कर पाई, वो भाजपा कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील करता हूं।’

आज की स्थिति में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां

किरेन रिजिजू ने कहा, ‘आज की स्थिति में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। 2006 में यदि सच्चर समिति ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये संपत्तियां अब कितनी आय उत्पन्न कर रही होंगी।’

रिजिजू ने कहा कि 2014 के आम चुनावों से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले, 5 मार्च 2014 को, यूपीए सरकार ने 123 प्रमुख संपत्तियों को गैर-अधिसूचित कर दिया और उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। ये संपत्तियां आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की थीं।

उम्मीद होगा वक्फ संशोधन बिल 2025 का नाम

किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2025 का नाम उम्मीद (Unified Waqf Management Empowerment Efficiency and Development) होगा। उन्होंने कहा, ‘हमने इस विधेयक में अपील का अधिकार शामिल किया है। यदि आपको ट्रिब्यूनल में अपना अधिकार नहीं मिलता है तो आप इस अपील के अधिकार के तहत अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं।’

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