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ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में कोर्ट का फैसला – नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर, 17 मई से पहले सर्वे पूरा करने का आदेश

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वाराणसी, 12 मई। धार्मिक नगरी काशी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र नहीं हटाए जाएंगे। अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ दो और वकीलों को भी सर्वे कमेटी में शामिल कर दिया है। साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का भी निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद की रखरखावकर्ता संस्था अंजुमन इंतजामियां मसाजिद ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को हटाए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी। लेकिन सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने तीन दिनों तक चली बहस के बीच दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार, 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा थ और आज मध्याह्न बाद अपना फैसला सुनाया।

विशाल सिंह सर्वे टीम के सहायक कमिश्नर नियुक्त

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि 17 मई तक राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सर्वे पूरा किया जाए। इस पूरे मामले में विशाल सिंह को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आदेश में पूर्वाह्न 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक सर्वे करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने साथ ही 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने की बात भी कही है।

सर्वे का विरोध करने वाले पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश

ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट ने परिसर का बंद ताला खोलकर सर्वे करने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि अगर काररवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाए।

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