Site icon hindi.revoi.in

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे की मीडिया कवरेज पर लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर कोर्ट का आदेश

Social Share

वाराणसी, 9 अगस्त। वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर वाराणसी जिला जज की अदालत ने कई तरह की पाबंदिया लगा दी हैं। जिला जज की अदालत ने साफ कर दिया कि सर्वे की रिपोर्ट एएसआई गोपनीय रखेगी और केवल अदालत में दाखिल करेगी। वह किसी तरह का बयान मीडिया में नहीं देगी। रिपोर्ट लीक भी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि ज्ञानवापी में क्या मिला, क्या दिखा..इन सब चीजों को लेकर खबरें मीडिया में नहीं छपनी चाहिए।

बिना शुल्क जमा किए सर्वे पर अदालत ने हिन्दू पक्ष को नोटिस भी जारी की

मुस्लिम पक्ष ने मंगलवार को जिला जज की अदालत में आपत्ति दाखिल कर मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट छप रही है। इससे अफवाह फैल रहा है। माहौल भी खराब होने की आशंका है। वहीं, बिना शुल्क जमा किए सर्वे पर अदालत ने हिन्दू पक्ष को नोटिस जारी करते हुए 17 अगस्त की तारीख तय की है।

मीडियाकर्मी अब गेट नंबर चार से रहेंगे दूर, सोशल मीडिया पर भी नजर रखने का निर्देश

अदालत ने आदेश दिया कि अब मीडियाकर्मियों को गेट नंबर 4 के पास बैरिकेडिंग से दूर रखा जाएगा। साथ ही कहीं दूसरी जगह से तस्वीर लेने पर भी रोक लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं जिला अदालत ने सर्वे की टीम को भी निर्देश दिया है कि एएसआई की रिपोर्ट परिसर से जुड़े हुए साक्ष्य गोपनीय हैं, जिसे पहले कोर्ट में जमा करना है। अतः इसकी गोपनीयता को मेंटेन रखा जाए। इतना ही नहीं जिला जज ने सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया है।

मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिन्दू वादियों की ओर से बाहर आकर तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है। उनकी तरफ से अंदर तमाम हिन्दू प्रतीक मिलने और अन्य तरह की बयानबाजी की जा रही है। यह बयानबाजी मीडिया में लगातार छप रही है जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी से दुखी होकर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल की थी।

Exit mobile version