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उत्तर प्रदेश : चुनाव आयोग ने जारी की जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना, 3 जुलाई को मतदान

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लखनऊ, 15 जून। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। शासन की मंशा के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के 26 जून से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और तीन जुलाई को मतदान संपन्न कराया जाएगा। उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 15 जून से तीन जुलाई के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव कराए जाने की अधिसूचना जारी की थी, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियों की घोषणा की। देखा जाए तो राज्य के सभी 75 जिलों में कुल 3,051 जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार 26 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए जाएंगे। उसी दिन अपराह्न तीन बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक नाम वापसी की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद 3 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना व चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

मनोज कुमार ने यह भी बताया कि सभी जिलाधिकारी जिला पंचायत के निर्वाचन से संबंधित अध्यक्ष के पद को लेकर 16 जून को सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से जारी करेंगे। जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर निर्वाचन कार्यक्रम भी भेजा जाएगा। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जिला मुख्यालय, क्षेत्र पंचायत मुख्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय और तहसील कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन को लेकर सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रदर्शित की जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में किसी प्रकार के विवाद का निबटारा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत नियमावली 1994 के अनुसार संपन्न होगा। इसके साथ ही सामान्य निर्वाचन के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश वाले दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

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