प्रयागराज, 21 मार्च। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 के बरेली दंगा मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने खान को जमानत के लिए निचली अदालत के समक्ष 27 मार्च को या इससे पहले पेश होने का निर्देश दिया और निचली अदालत को कानून के मुताबिक जमानत अर्जी पर निर्णय करने का निर्देश दिया।
बरेली दंगा मामले में गैर जमानती वारंट पर नहीं लगेगी रोक
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने कहा कि तब तक खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा जिससे याचिकाकर्ता को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का अवसर मिल सके। उच्च न्यायालय ने बरेली की निचली अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 2010 बरेली दंगा मामले से जुड़े एक आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों को हटा दिया जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी।
जानिए, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में क्या कहा?
आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा कि मैंने उस आदेश पर गौर किया जिसमें निचली अदालत ने कुछ गैर वांछित विचार व्यक्त किये हैं जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विचार हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि इसके अलावा, निचली अदालत ने उक्त आदेश में अपना व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया है जिसकी न्यायिक आदेश पारित करते हुए कतई जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उसे व्यवहार में मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिव्यक्ति में सावधानी बरतनी चाहिए।