लखनऊ, 9 अप्रैल। बहुप्रतिक्षित नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की रविवार शाम घोषणा कर दी गई। प्रदेश में दो चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने रविवार शाम आयोजित प्रेस कॉन्फेंस में 762 में से 760 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव का कार्यक्रम जारी किया। इसके साथ ही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई।
लखनऊ व वाराणसी सहित 9 मंडलों 4 मई को मतदान
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सहित नौ मंडलों में चार मई को मतदान होगा जबकि दूसरे चरण में मेरठ, अयोध्या, कानपुर मंडल सहित नौ मंडलों में 11 मई को मतदान होगा। मतगणना 13 मई को होगी।
नगर निगम चुनाव ईवीएम से, नगर पालिका व नगर पंचायत में मतपत्रों का इस्तेमाल
निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों सहित कुल 760 नगरीय निकायों में चुनाव होगा। नगर निगम के महापौर और पार्षद का चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम ) से होगा। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सभासद का चुनाव मतपत्र से होगा।
पहले चरण के लिए 10 अप्रैल को जारी की जाएगी सार्वजनिक सूचना
पहले चरण के चुनाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 10 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना 11 अप्रैल को जारी होगी। उम्मीदवार 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिंह आवंटित किया जाएगा। 4 मई को मतदान होगा।
दूसरे चरण के चुनाव के लिए 16 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दूसरे चरण के चुनाव के लिए 16 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। 17 अप्रैल को अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू होगा। उम्मीदवार 24 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को चुनाव चिंह का आवंटन होगा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 11 मई को मतदान होगा।
2 लाख से अधिक कर्मचारी कराएंगे चुनाव
निकाय चुनाव के लिए दो लाख से अधिक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। सभी जिलों में मतदान दलों का गठन कर लिया गया है। मतदान दलों के प्रशिक्षण की कार्यवाही भी संचालित की जा रही है।
यूपी पुलिस ही कराएगी चुनाव
मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था का दारोमदार यूपी पुलिस, पीएससी और होमगार्ड पर रहेगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता हुई तो पैरामिसिट्री फोर्स भी तैनात की जाएगी।
प्रदेश में आचार संहिता लागू
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस अवधि के दौरान नगरीय क्षेत्रों में किसी विभाग में तबादले नहीं हो सकेंगे। सरकार के मत्रियों के राजकीय कार्यक्रम से दौरे नहीं हो सकेंगे। नई परियोजनाओं की स्वीकृति और घोषणा भी नहीं हो सकेगी।
तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं पर रहेगी रोक
नगरीय निकाय चुनाव का एलान होते ही प्रदेशभर में आचार संहिता लागू हो गई है। 14 मई तक पूरे प्रदेश में तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं, परियोजनाओं को लागू करने पर प्रतिबंध रहेगा। उधर नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों का एलान या शुरू करने पर प्रतिबंध रहेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी एस.के. सिंह ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति, पदोन्नति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य स्थिति में आयोग की अनुमति से ही तबादले और नियुक्तियां की जा सकेगी। कानून व्यवस्था के लिए तैनात, कर्मचारी-अधिकारियों को छोड़कर शेष अधिकारी व कर्मचारी किसी भी सभा में शामिल नहीं हो सकेंगे। सुरक्षा में अधिकारी एवं कर्मचारी को छोड़कर शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी चुनाव क्षेत्र में किसी मंत्री साथ नहीं रहेंगे। चुनावी सभा की अनुमति देते समय उम्मीदवारों से भेदभाव नहीं किया जाएगा।
कोई योजना, परियोजना या कार्य की घोषणा नहीं की जाएगी
निर्वाचन अवधि में निकायों, पंचायतों, सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, संस्थाओं, उपक्रमों की ओर से कोई योजना, परियोजना या कार्य की घोषणा नहीं की जाएगी। ना ही इससे जुड़ा कोई काम शुरू किया जाएगा। इससे संबंधित वित्तीय स्वीकृति या धन राशि भी जारी नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो कार्य आचार संहिता लागू होने से पहले से चल रहे हैं वे यथावत चलते रहेंगे लेन उनके लिए नई वित्तीय स्वीकृति की जाएगी।
अनुमति से लाउड स्पीकर
मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए सभा, रैली या जुलूस में लाउड स्पीकर एवं साउंड बाक्स उपयोग की अनुमति सुबह छह से रात 10 बजे तक लिए ही दी जाएगी। रात 10 से सुबह छह बजे तक उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कोई कार्य, लिखित, बोलकर या प्रतीक के माध्यम से नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, सामाजि· वर्ग, उम्मीदवार, राजनीति दल, कार्यकर्ता की भावना आहत हो।
पहले चरण में इन मंडलों होंगे चुनाव
- सहारनपुर मंडल – शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर।
- मुरादाबाद मंडल – बिजनौर,अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल।
- आगरा मंडल – आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी।
- झांसी मंडल – झांसी, जालौन, ललितपुर।
- प्रयागराज मंडल – कौशांबी, प्रयागराज, फतेहरपुर, प्रतापगढ़।
- लखनऊ मंडल – उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी।
- देवीपाटन मंडल – गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती।
- वाराणसी मंडल – गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर।
- गोरखपुर मंडल – गोरखपुर, देवरिया, महराजगजं, कुशीनगर।
दूसरा चरण
- मेरठ मंडल – मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागबत, बुलंदशहर।
- बरेली मंडल – बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत।
- अलीगढ़ मंडल- हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़।
- कानपुर मंडल – कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरेया, कानपुर देहात।
- चित्रकूट मंडल – हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा।
- अयोध्या मंडल – अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी।
- बस्ती मंडल – बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर।
- आजमगढ़ मंडल- आजमगढ़, मऊ, बलिया।
- मिर्जापुर मंडल – सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर।