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उत्तर प्रदेश : सरकारी कर्मचारी अब छह माह तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल, योगी सरकार ने फिर लागू किया एस्मा

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लखनऊ, 20 दिसंबर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में छह माह तक सरकारी कर्मचारियों की किसी भी हड़ताल पर रोक लगा दी है। इस क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू करने की जानकारी दी गई।

अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अधिसूचना में चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों को कानूनी काररवाई का सामना करना पड़ेगा।

पिछले वर्ष मई में कोविड के चलते लागू किया गया था एस्मा

इससे पहले मई में यूपी सरकार ने एस्मा लागू करके छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय कोरोना वायरस रोग (कोविड -19) महामारी के कारण लिया गया था। वस्तुतः पिछले वर्ष मई में एस्मा लागू किया था और नवंबर, 2020 में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को फिर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

एस्मा अधिनियम राज्य सरकार को उन कर्मचारियों के खिलाफ काररवाई करने का अधिकार देता है, जो हड़ताल पर हैं अथवा आवश्यक सेवाओं पर काम करने से इनकार करते हैं, जो सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इस प्रावधान का उल्लंघन करते पाए जाने पर यह राज्य पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। इस अधिनियम में अधिकतम एक साल के अनिवार्य कारावास या या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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