लखनऊ, 2 मार्च। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान क पत्नी और डिजाइनर गौरी खान के खिलाफ यूपी की राजधानी लखनऊ में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। गौरी के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (ट्रस्ट के आपराधिक उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत मुंबई के निवासी जसवंत शाह द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कंपनी – जिसमें से गौरी ब्रांड एंबेसडर थे – 86 लाख रुपए चार्ज करने के बावजूद एक फ्लैट (Flat) पर कब्जा करने में विफल रहे।
- ब्रांड एंबेसडर गौरी खान से प्रभावित होने के बाद खरीदा फ्लैट:शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में तुलसियानी गोल्फ व्यू में स्थित फ्लैट किसी और को दिया गया था। गौरी के अलावा, शिकायत तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक, अनिल कुमार तुल्यियानी और इसके निदेशक महेश तुलियनी के खिलाफ भी दायर की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने ब्रांड एंबेसडर गौरी खान से प्रभावित होने के बाद फ्लैट खरीदा।
- पैसे देने के बाद भी अभी तक उन्हें फ्लैट पर नहीं मिला कब्जा :शिकायतकर्ता
बताया जा रहा है कि तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड के सीएमडी अनिल कुमार तुलसियानी और डायरेक्टर महेश तुलसियानी से मुलाक़ात कर फ्लैट खरीदने की इच्छा जताई, उन्होंने फ्लैट की कीमत 86 लाख बताई। साथ ही उनसे कहा गया कि 2016 तक फ्लैट का कब्जा मिल जाएगा। जिसके बाद उन्होंने 85.46 लाख रुपए उनके खाते में जमा कर दिए। आरोप है कि पैसे देने के बाद भी अभी तक उन्हें कब्जा नहीं मिला है। जांच के दौरान पता चला कि उन्होंने जिस फ्लैट को बुक कराया था वह किसी और के नाम कर दिया गया है। जिसके बाद शिकायकर्ता ने गौरी खान सहित 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी हुई है।