Site icon hindi.revoi.in

सपा नेता आजम खां से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे उप्र कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, नहीं हो सकी मुलाकात

Social Share

लखनऊ, 26 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां से मिलने के लिए गुरुवार को सीतापुर जेल पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। कांग्रेस की सीतापुर जिला इकाई के अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने यह जानकारी दी।

अजय राय ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा, ‘जेल प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में हमारी मुलाकात नहीं करा रहा है। हम आजम खां जी से मिलकर उनका हाल और दुःख दर्द साझा करना चाहते हैं। सरकार को इतना डर क्यों है, आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है, जिसे सरकार और प्रशासन छिपा रहा है।”

उन्होंने कहा, ”हम आजम खां जी के लिए फल की टोकरी लेकर आए थे। प्रशासन ने ले ली है, लेकिन पता नहीं हमारे प्यार के फल प्रशासन आजम खां जी तक भेजवाएगा या नहीं।” इस सवाल पर कि जेल प्रशासन ने दावा किया है कि खुद आजम खां ने उनसे मिलने से मना किया है, राय ने कहा, ”वह प्रमाण दें कि उन्होंने (खां) इस बारे में लिखकर दिया है। वह बंदी हैं, उनसे जैसा चाहें बोलवा सकते हैं।”

उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजम खां और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, वह गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुश्किल वक्त में खां के साथ खड़ी है। खां के साथ अपने रिश्तों के बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राय ने कहा कि वह जिस भी काम के लिए खां के पास गये, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया।

वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राय के आजम खां से मुलाकात के लिए सीतापुर जेल जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ”जब आजम खां साहब को फंसाया जा रहा था, तब कांग्रेस के नेता कहां थे। कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे थे।”

जेल अधीक्षक सुरेश सिंह ने कहा कि जेल नियमावली के अनुसार एक कैदी 15 दिनों में दो बार आगंतुकों से मिल सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि कैदी उस व्यक्ति से मिलना चाहता है या नहीं। उन्होंने कहा कि बुधवार को आजम खां के बेटे अदीब ने उनसे मुलाकात की थी।

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अजय राय, आजम खां के प्रति सहानुभूति जाहिर करने के लिए उनसे मिलने सीतापुर जेल गये थे। रामपुर अदालत द्वारा हाल ही में दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खां को सीतापुर जिला जेल में और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जिला जेल भेजा गया है।

उनकी पत्नी तजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद हैं। रामपुर की अदालत ने गत 19 अक्टूबर को वर्ष 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पूर्व मंत्री एवं सांसद खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है।

Exit mobile version