Site icon hindi.revoi.in

UP: दुष्कर्म मामले में जमानत मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर सीतापुर जेल से रिहा

Social Share
FacebookXLinkedinInstagramTelegramWhatsapp

सीतापुर, 19 मार्च। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर दुष्कर्म मामले में स्थानीय अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के एक दिन बाद बुधवार सुबह सीतापुर जेल से रिहा हो गए। राठौर को 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वह जेल में बंद थे। जेल के बाहर सांसद के भाई अनिल राठौर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें जल्द से जल्द जमानत मिल गई और हम व्यवस्था के आभारी हैं। सांसद, उनके शुभचिंतक और समर्थक बहुत खुश हैं।’’

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 के तहत दर्ज दुष्कर्म मामले में 11 मार्च को राठौर को जमानत दे दी थी। हालांकि, उसी दिन सीतापुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) जोड़ते हुए आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।

आरोपपत्र दाखिल किए जाने से राठौर की तत्काल रिहाई रुक गई और उन्हें अधीनस्थ अदालत में फिर से जमानत के लिए आवेदन दाखिल करना पड़ा। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश ने धारा 69 के मामले में उन्हें जमानत दे दी। सांसद के वकील विजय कुमार सिंह ने बताया कि उनकी ओर से अदालत में एक-एक लाख रुपये के दो जमानती बॉण्ड पेश किए गए।

पुलिस और अभियोजन पक्ष के अनुसार राठौर पर 45 वर्षीय महिला से शादी का झांसा देकर और राजनीतिक करियर में मदद का वादा करके दुष्कर्म करने का आरोप है। सांसद को उनके आवास से 30 जनवरी को उस समय हिरासत में लिया गया, जब वह आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

Exit mobile version