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बिहार में अनलॉक-5 लागू : माध्यमिक स्कूलों में शुरू हुई पढ़ाई, मॉल-सिनेमा हॉल भी 50% क्षमता के साथ खुले

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पटना, 7 अगस्त। कोविड-19 संक्रमण के लगातार कम होते मामलों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने शनिवार से राज्य में अनलॉक-5 लागू कर दिया है। इसके तहत सूबे में साप्ताहिक बंदी को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान अब प्रतिदिन खुलेंगे। इसके साथ ही महीनों से बंद पड़े स्कूल व कोचिंग संस्थान के अलावा शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई। राज्य सरकार के आदेश के तहत अनलॉक-5 की गाइडलाइंस 25 अगस्त तक प्रभावी रहेंगी।

अभी सिर्फ नौवीं व 10वीं तक के स्कूल खुलेंगे

फिलहाल अभी नौवीं व दसवीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। 16 अगस्त से पहली से आठवीं कक्षा के स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि स्कूल 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ या फिर एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड नियमों का पूरा पालन करना अनिवार्य होगा।

सप्ताहिक बंदी छोड़ प्रतिदिन शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें

राज्य में अब सभी दुकानें और प्रतिष्ठान साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन खुलेंगे। एक दिन के अंतराल पर दुकानों को खोलने की पाबंदी अनलॉक- 5 में हटा ली गई है। इससे व्यवसायी वर्ग के साथ आम लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। फिलहाल दुकानों को शाम 7 बजे तक ही खोला जा सकता है। फिलहाल कोरोना का टीका ले चुके कर्मचारी ही दुकानों में काम करेंगे।

इसी प्रकार सार्वजनिक वाहनों में अब सीटों की क्षमता के अनुसार सौ प्रतिशत यात्री सफर कर सकते हैं। पहले 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही सफर की इजाजत थी। इस निर्णय से खासकर बस मालिकों को काफी राहत मिली है।

मॉल व सिनेमा हॉल शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगे

अनलॉक-5 में शापिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। एक दिन के अंतराल पर शाम सात बजे तक शापिंग मॉल खोले जा सकते हैं। वहीं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ या एक दिन छोड़ कर सिनेमा हॉल को भी खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल भी शाम सात बजे तक ही खोले जा सकते हैं। अनलॉक-4 तक शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल को बंद रखा गया था।

धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक जारी

हालांकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा समेत अन्य धार्मिक स्थल फिलहाल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी और निजी कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी। महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारियों को जरूरत के मुताबिक अपने अधिकार क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिए पाबंदियों को बढ़ाने का अधिकार होगा। लेकिन किसी भी सूरत में पाबंदियों में वे कोई रियायत नहीं दे सकेंगे।

(Photo-File)