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चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उद्धव ठाकरे, सीएम शिंदे बोले – यह लोकतंत्र की जीत

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मुंबई, 17 फरवरी। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के फैसले को लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने दिन में आदेश दिया कि पार्टी का नाम ‘शिवसेना’ और पार्टी का प्रतीक ‘धनुष और बाण’ एकनाथ शिंदे गुट द्वारा बनाए रखा जाएगा।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार की शाम कहा, ‘मैंने कहा था कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फैसला नहीं देना चाहिए। यदि विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर पार्टी का अस्तित्व तय किया जाता है, तो कोई भी पूंजीपति विधायक, सांसद खरीद सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है।’

‘हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को अलग कर देगा’

उन्होंने कहा, ‘हम निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को अलग कर देगा और 16 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।’ ठाकरे ने कहा, “उन्हें पहले बालासाहेब को समझना चाहिए। उन्हें पता चला है कि ‘मोदी’ नाम महाराष्ट्र में काम नहीं करता है, इसलिए उन्हें अपने फायदे के लिए बालासाहेब का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाना होगा।”

एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग का आभर जताया

वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘चुनाव आयोग का जो आदेश आया है, वह मेरिट के आधार पर है। मैं चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारे कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और लाखों शिवसैनिकों सहित बालासाहेब और आनंद दीघे की विचारधाराओं की जीत है।’ उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश को लोकतंत्र की जीत बताया।