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बहराइच हिंसा : आरोपितों के खिलाफ नहीं होगा बुलडोजर एक्शन, कोर्ट ने 15 दिनों के लिए लगाई रोक

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बहराइच, 20 अक्टूबर। बहराइच जिले के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और युवक राम गोपाल मिश्र की हत्या के बाद आरोपितों के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन फिलहाल कुछ दिनों के लिए थम गया क्योंकि स्थानीय कोर्ट ने इस पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी।

उल्लेखनीय है कि युवक की हत्या के मुख्य आरोपित अब्दुल हमीद सहित हिंसा में लिप्त 23 लोगों के मकानों पर 19 अक्टूबर को नोटिस चस्पा की गई थी। इन सभी से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया था और उनसे अपना अवैध निर्माण स्वतः हटा लेने को कहा गया था। नोटिस में यह भी कहा गया  कि अवधि बीतने के बाद बुलडोजर से उनके अवैध निर्माणों के गिरा दिया जाएगा। इसके बाद शनिवार को लोगों ने खुद ही मकान खाली करने शुरू कर दिए थे। फिलहाल कोर्ट ने बुलडोजर की काररवाई पर रोक लगा दी है।

स्मरण रहे कि जिन घरों पर नोटिस चस्पा की गई है, वो ज्यादातर हिंसा में शामिल आरोपितों के ही बताए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड की टीम ने महाराजगंज हिंसा में नामजद आरोपित अब्दुल हमीद सहित करीब 23 घरों की नापजोख की है। उनके अवैध होने व अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी चिपकाई गई है।

सूत्रों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी कर शीघ्र इन पर बुलडोजर की काररवाई की जानी थी। सबसे पहले काररवाई अब्दुल हमीद के घर पर होनी थी। जो अधिकारी नाप जोख करने आए थे, उनका कहना था कि सड़क किनारे बने अब्दुल हमीद सहित काफी सारे मकान इस तरह अवैध बने हैं कि उनके कारण कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती हैं। इन मकानों को गिराने की बात भी की जा रही थी।

अब्दुल हमीद वही नामजद आरोपित है, जिसके घर पर महसी तहसील के महाराजगंज हिंसा के बाद राम गोपाल मिश्र की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में अब महसी तहसीलदार रविकांत द्विवेदी को बहराइच डीएम ऑफिस में संबद्ध कर दिया गया है। जबकि बुलडोजर काररवाई पर अगले 15 दिनों तक लगी रोक से आरोपितों को फिलहाल राहत मिल गई है।

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