लखनऊ, 30 जुलाई। माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है। अब यूपी पुलिस ने मऊ में मुख्तार के एक सहयोगी की 83 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क कर ली है। डीएम के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है।
डीएम अरुण कुमार ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के सहयोगी आनंद यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी सरवां की 83 लाख की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। आरोप है कि आनंद ने अवैध रूप से धन से अपनी पत्नी मीरा देवी के नाम पर मौजा परदहां तहसील सदर स्थित अराजी नंबर 2172 रकबा 226.8 वर्ग मीटर की जमीन खरीदी थी। इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 83 लाख रुपए है।
जिलाधिकारी के आदेश के शुक्रवार को एसडीएम सदर हेमंत चौधरी एवं क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस ने परदहां स्थित 226.8 वर्गमीटर भूमि पर कुर्की की कार्रवाई की। गौरतलब है कि आनंद यादव के पिता बैजनाथ यादव की 4 करोड़ 70 लाख रुपये की सम्पत्ति पहले ही कुर्क हो चुकी है।
डीएम के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई एसडीएम सदर एवं क्षेत्राधिकारी की देखरेख में की गई। जिलाधिकारी के आदेश के चौबीस घंटे के अंदर ही शुक्रवार को एसडीएम सदर हेमंत चौधरी एवं क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में परदहां स्थित भूखण्ड पर पहुंच गई।
4.7 करोड़ की संपत्ति पहले ही हो चुकी कुर्क
जिला प्रशासन द्वारा मुख्तार के सहयोगी आनंद यादव के पिता बैजनाथ यादव द्वारा अवैध धन से अर्जित की गई 4 करोड़ 70 लाख रूपये की सम्पत्ति को पूर्व में जब्त किया जा चुका है। पूर्व में 29 अप्रैल को आनंद यादव के मौजा परदहां स्थित रकबा 168 कड़ी भू-खण्ड कीमत (2 करोड़ 50 लाख) रूपये जब्त किया जा चुका है। साथ ही साथ आनंद यादव द्वारा लगभग 90 लाख रुपए कीमत की सरकारी पोखरे पर किए गए अतिक्रमण को भी कब्जा मुक्त कराया जा चुका है।