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रिजर्व बैंक ने नैच के नियमों में किया बदलाव, अब बैंक में अवकाश के दिन भी आएगा आपका वेतन

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मुंबई, 4 जून। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लाभार्थियों को वेतन एवं सरकारी सब्सिडी का निर्बाध हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस, एनएसीएच अथवा नैच) के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब सप्ताह के सभी सातों दिनों नैच की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है।

आरबीआई के गवर्नन शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक पॉलिसी नीति समिति (एमपीसी) के फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि नैच अब एक अगस्त, 2021 से सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगा।

शक्तिकांत दास ने कहा कि थोक भुगतान (बल्क पेमेंट) की सुविधा के अलावा एनएसीएच ने मौजूदा कोरोनाकाल में और पारदर्शी तरीके से सरकारी सब्सिडी के हस्तांतरण में भी मदद की है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की सुविधा का अधिक ख्याल रखते हुए और 24 घंटे आरटीजीएस  की उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए नैच संचालन की कार्यावधि सभी सात दिनों तक बढ़ा दी गई है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा संचालित नैच एक थोक भुगतान प्रणाली है, जो यूटिलिटी इंडस्ट्री से संबंधित भुगतानों के संग्रह के निमित्त सेवाएं प्रदान करने के लिए जानी जाती है। यह सेवा फिलहाल बैंकों के कार्य दिवस पर ही उपलब्ध रहती है।

नैच बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, ऋण के लिए आवधिक किश्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश, बीमा प्रीमियम आदि से संबंधित भुगतानों के संग्रह की सुविधा भी देता है। यह बड़ी संख्या में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के एक लोकप्रिय और प्रमुख माध्यम के रूप में भी उभरा है।

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