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खुशखबरी : राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े उपभोक्ता अब निकाल सकेंगे 5 लाख रुपये तक की राशि

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नई दिल्ली, 16 जून। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। पीएफआरडीए की घोषणा के अनुसार अब एनपीएस से जुड़े पांच लाख रुपये तक के फंड वाले उपभोक्ता किसी बीमा कम्पनी की एन्युइटी योजना खरीदे बिना अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

पीएफआरडीए के पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार पेंशन फंड में दो लाख रुपये से कम रहने की स्थिति में ही पेंशनधारक उसे पूरा निकाल सकता था। इससे अधिक राशि होने की सूरत में फंडधारक अवकाश ग्रहण करने या 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर अधिकतम 60 फीसदी रकम ही एकमुश्त निकाल सकता था और बाकी 40 फीसदी रकम के लिए उसे अनिवार्य रूप से किसी बीमा कम्पनी की एन्युइटी योजना भी खरीदनी पड़ती थी।

लेकिन नए नियम के अनुसार अगर फंड में राशि पांच लाख रुपये या उससे कम है तो धारक यह पूरी रकम निकाल सकते हैं और उन्हें किसी बीमा कम्पनी की एन्युइटी योजना खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह कि एनपीएस से जुड़े ऐसा उपभोक्ता अब रिटायर होने या 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर अपने पेंशन खाते से पूरी रकम निकाल सकेंगे।

पीएफआरडीए ने यह भी कहा कि पेंशन फंड से समय पूर्व एकमुश्त निकासी की सीमा भी मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में शामिल होने की उच्च आयुसीमा अब 70 वर्ष और निकलने की सीमा 75 वर्ष कर दी गई है।

ज्ञातव्य है कि एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में लॉन्च किया था। वर्ष 2009 के बाद से इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए भी खोल दिया गया था।

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