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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू करने के दिए सख्त निर्देश

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पटना, 8 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का एलान किया है। छह अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ, आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एमसीसी के सख्त कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं। यह आचार संहिता न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार पर भी लागू होगी, खासकर बिहार से संबंधित नीतिगत फैसलों और घोषणाओं के मामले में।

सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से पोस्टर बैनर हटाने का आदेश

चुनाव आयोग ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से किसी भी तरह के विरूपण (जैसे पोस्टर, बैनर) को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही, सरकारी वाहनों, आवास या संसाधनों का किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिए सख्ती बरतने को कहा गया है। सरकारी खर्च पर विज्ञापन जारी करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नागरिकों की निजता का सम्मान करने और निजी संपत्तियों पर बिना मालिक की सहमति के झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने पर रोक लगाई गई है। निजी आवासों के बाहर प्रदर्शन या धरना देने की भी मनाही है।

शिकायतों के निबटारे के लिए शिकायत निगरानी प्रणाली शुरू

शिकायतों के निबटारे के लिए आयोग ने 24 घंटे चलने वाली शिकायत निगरानी प्रणाली शुरू की है। नागरिक कॉल सेंटर नंबर 1950 या जिला निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, सी-विजिल एप के जरिए एमसीसी उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है, जिस पर 100 मिनट के भीतर काररवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं।

मंत्रियों को सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न करने का निर्देश

आयोग ने मंत्रियों को आधिकारिक कर्तव्यों को चुनाव प्रचार से अलग रखने और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न करने का निर्देश दिया है। चुनाव से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर भी रोक लगा दी गई है। सभी अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ काम करने, सभी दलों के साथ समान व्यवहार करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों, जैसे मैदान और हेलीपैड, का आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर निष्पक्ष रूप से करने के लिए सुविधा मॉड्यूल को सक्रिय किया गया है।

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