जैसलमेर, 21 दिसम्बर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 55वीं बैठक में कई अहम फैसले किए गए। वित्त मंत्री ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किन चीजों पर जीएसटी कम की गई है और किन चीजों पर इसे हटा दिया गया है।
हालांकि बैठक से पहले ही चर्चा का केंद्र बन चुके स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। इसे लेकर बैठक में चर्चा तो हुई, लेकिन इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) बीमा नियामक इरडा से बातचीत के बाद फिर अपना प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के सामने पेश करेगा।
नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए अहम घोषणा
निर्मला सीतारमण ने नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर पांच फीसदी की जीएसटी लगाने की घोषणा की है जबकि सेकेंड हैंड ईवी सहित अन्य कारों पर 18 फीसदी की जीएसटी लगेगी। हालांकि सेकेंड हैंड ईवी का लेन-देन अगर इंडिविजुअल्स के बीच होता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी।
बैठक के अन्य अहम फैसले
- फॉर्टिफाइड चावल के कर्नेल्स पर जीएसटी दर घटाकर पांच फीसदी कर दी गई।
- सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर IGST (इंटर-स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) छूट को बढ़ा दिया गया है।
- देश से बाहर माल भेजने वाले सप्लायर्स को सप्लाई पर कंपेंसेशन सेस की दर को कम किया गया। यह इसलिए किया गया है ताकि एक्सपोर्टर्स के लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ सके।
- 50% फ्लाई ऐश वाले ACC ब्लॉक्स पर 12% जीएसटी।
- जब काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान करेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी।
- 2 हजार रुपये से कम के पेमेंट पर पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत पेमेंट गेटवेज और फिनटेक सर्विसेज को नहीं मिलेगी।
- लोन की शर्तों नहीं मानने वालों पर बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज (NBFCs) जो पेनाल्टी लगाएंगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी।
- क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स और फूड डेलिवरी एप्स पर जीएसटी लगाने पर विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन फूड डेलिवरी पर जीएसटी से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया गया।
- कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न पर विस्तृत चर्चा हुई और सभी राज्य इस बात पर सहमत हुए कि अतिरिक्त चीनी वाले सभी आइटम को एक अलग टैक्स ब्रेकेट में रखा जाएगा।
- डिजास्टर मैनेजमेंट की फंडिंग पर सेस लगे या नहीं, इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) अभी चर्चा करेगा।
- जीन थेरेपी पर कोई जीएसटी नहीं।
- राज्य विमानों के तेल यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं।