नई दिल्ली, 28 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास पार्टी की सभी संपत्तियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को हस्तांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने वकील याचिकाकर्ता आशीष गिरी के अधिकार पर सवाल उठाया और उनकी याचिका खारिज कर दी।
पीठ ने कहा, ‘आप कौन हैं? आपका क्या अधिकार है। याचिका खारिज की जाती है।’ गिरी ने कहा था कि याचिका उच्चतम न्यायालय में इसलिए दायर की गई है कि उसने ठाकरे तथा शिंदे गुटों के बीच विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की है। उन्होंने कहा था कि पार्टी की संपत्तियां शिंदे गुट को हस्तांतरित की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, ‘यह किस तरह की याचिका है और आप कौन हैं? आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।’
उच्चतम न्यायालय ने 16 मार्च को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चिह्न धनुष-बाण शिंदे गुट को दे दिया है और यह मुद्दा अभी न्यायालय के विचाराधीन है।