नई दिल्ली, 18 मई। सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष पद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को हटा दिया है। शीर्ष अदालत ने साथ ही देश में फुटबॉल गतिविधियां संचालित करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है।
खेल मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था हलफनामा
गौरतलब है कि एआईएफएफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एलएसपी) दायर की थी, जिसके बाद गत आठ अप्रैल को खेल मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। खेल मंत्रालय ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि प्रफुल्ल पटेल के पास एआईएफएफ के अध्यक्ष पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह एआईएफएफ अध्यक्ष के रूप में पहले ही तीन कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, ऐसे में इस राष्ट्रीय संस्था को बिना किसी विलंब के चुनाव कराना चाहिए।
नए चुनाव होने तक समिति संचालित करेगी देश में फुटबॉल गतिविधियां
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इसी क्रम में शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अनिल आर दवे, पूर्व चुनाव आयुक्त डॉ. एसएफ कुरेशी और पूर्व भारतीय कप्तान भास्कर गांगुली वाली समिति को AIFF का प्रशासनिक कार्यभार सौंप दिया। अब नए चुनाव होने तक यह समिति ही देश में फुटबॉल गतिविधियां संचालित करेगी।
उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव दिसंबर, 2020 में होने वाले थे। लेकिन महासंघ ने अपने संविधान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का हवाला देते हुए चुनाव नहीं कराए। प्रफुल्ल पटेल ने दिसंबर, 2020 में AIFF अध्यक्ष के रूप में अपने तीन कार्यकाल और 12 साल पूरे किए। यह नियमों के तहत एक महासंघ के अध्यक्ष के लिए अधिकतम है। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है।