नई दिल्ली, 9 सितम्बर। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय प्रवेश एवं पात्रता परीक्षा (नीट) पीजी 2021 के लिए केंद्र बदलने की अनुमति दिये जाने संबंधी याचिका की सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता डॉक्टरों ने नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन (एनबीई) द्वारा परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति दिये जाने तक परीक्षा के आयोजन पर रोक संबंधी दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि देश में कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है और मामूली यात्रा प्रतिबंध शेष हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रही वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की उन दलीलों को खारिज कर दिया।
जिसमें उन्होंने कहा था कि केरल और देश के अन्य हिस्सों में कोरोना के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि अब कोरोना की स्थिति में बदलाव आया है। दो गंतव्यों के बीच उड़ानें नियमित हो गई हैं। इतना ही नहीं टीकाकरण बढ़ा है और मामलों की गम्भीरता में कमी आई है। इसके साथ ही न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।