नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगी संपूर्ण रोक को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग गुरुवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस दौरान कहा कि ‘लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें और अपने पैसे मिठाइयों पर खर्च करें।’
दिल्ली हाई कोर्ट का भी मामले की सुनवाई से इनकार
इससे पहले आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
राजधानी में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री सजा योग्य अपराध
एक दिन पहले ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि राजधानी में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री सजा योग्य अपराध है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर 5000 हजार रुपये जुर्माना और तीन साल तक जेल की सजा हो सकती है।
दिल्ली में पटाखा खरीदने और आतिशबाजी करने पर भी रोक है। इसका उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना और छह महीने जेल की सजा का प्रवधान किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली में ठंड की शुरुआत के साथ हवा की गुणवत्ता खराब होने की दलील के साथ दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर संपूर्ण रोक का एलान किया है।