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सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को आदेश – ‘ईवीएम का डेटा डिलीट न करें’

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नई दिल्ली, 11 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को आदेश दिया कि वह चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का डेटा डिलीट न करे। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम का डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाता है और प्रक्रिया क्या होती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डेटा डिलीट न किया जाए और न ही इसमें कोई नया डेटा डाला जाए।

शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से मांगी जानकारी

प्रधान न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को बर्न करने की प्रक्रिया क्या है। सीजेआई ने कहा, ‘इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। यदि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को शंका हो कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो इंजीनियर से स्पष्ट किया जा सकता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है या नहीं।’

एडीआर और कांग्रेस नेताओं ने दायर कीं याचिकाएं

सुप्रीम कोर्ट की पीठ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक समूह की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग ईवीमए के बर्न किए गए माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच करवाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई। मामले पर अगली सुनवाई तीन मार्च से शुरू होगी।

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