नई दिल्ली, 5 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को एक बार फिर बड़ी राहत देते हुए 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के एक मामले में दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 जुलाई को तय की है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीतलवाड़ द्वारा दायर अपील पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी की। इससे पहले शीर्ष अदालत ने एक जुलाई को सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत दी थी। गौरतलब है कि गुजरात दंगों के बाद फर्जी शपथपत्र और झूठे गवाह बनाकर निर्दोष लोगों को सजा दिलाने की साजिश रचने के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को आरोप मुक्त करने की अर्जी का राज्य सरकार ने विरोध किया है।
सीतलवाड़ पर पीड़ितों को फंसाने का आरोप
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबालाल पटेल को गुजरात सरकार ने बताया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने 2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों का भरोसा तोड़ा है। सरकार ने दलील दी कि फर्जी शपथपत्र बनाकर पीड़ितों के नाम पर पेश कर कई निर्दोष नागरिकों, अधिकारियों को फंसाने की साजिश रची है।
पिछले साल हुई थीं गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद अपराध शाखा ने जून, 2022 तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी कुमार और संजीव भट्ट सह आरोपित बनाए गए थे।